License now necessary for fireworks shop Apply from 20 October to 8 November, ADM issued guide

Ravi Kumar

Rajasthan News: आतिशबाजी दुकान के लिए अब लाइसेंस जरूरी: 20 अक्टूबर से 8 नवंबर तक आवेदन करें, ADM ने जारी की मार्गदर्शिका

License required for fireworks shop, आतिशबाजी दुकान के लिए लाइसेंस जरूरी, हिंदी न्यूज अनूपगढ़

जिला प्रशासन दिवाली त्योहार के दौरान आतिशबाजी के लिए अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन स्वीकार कर रहा है। एडीएम प्रियंका तालनिया के अनुसार 20 अक्टूबर से 8 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों और फोटोग्राफ के साथ जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ एक शपथ पत्र और दो अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ संलग्न होने चाहिए।

उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच रिपोर्ट नहीं मांगी जायेगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय शहर अनूपगढ़ में नगर परिषद क्षेत्र के लिए अस्थाई दुकानों का चयन किया गया है, जहां व्यक्ति खुले सार्वजनिक स्थानों पर अस्थाई दुकानें लगा सकेंगे। साथ ही पटाखों के लिए लाइसेंस भी दिए जाएंगे.

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